लव जिहाद पर उच्च न्यायालय का निर्णय -love jihad

अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना मूलभूत अधिका. 

लव जिहाद पर उच्च न्यायालयाने दिया ये निर्णय


देश मे लव जिहाद पर कायदा बनाने के लिए भाजप के प्रयास चल रहे है इस बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय लव जिहाद पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार एक समजदार व्यक्ती को है. यह अधिकार भारतीय संविधानने उस व्यक्ति को दिया है.

इस्से पहले भी अलाहाबाद हायकोर्ट मे ऐसेही मामले मे मूलभूत अधिकार का हवाला देते हूए ये निर्णय दिया था. अलाहाबाद हायकोर्ट ने एक निकाल में ये कहा था कि एक समजदार नागरिक को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार.  है.

बँगलोर का रहने वाला साजिद खान के याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ये फैसला सूनाया. संविधान ने दिये हुये दोनो व्यक्ती को अपने संबंध बनाने के अधिकार पर कोई अतिक्रमण नही कर सकता. इसमे धर्म या जाती का कोई संबंध नही.

न्यायमूर्ती एस सुजाता और सचिन शंकर मंगदम के खंडपीठ मे दो सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल की याचिका पर सुनवाई हो रही थी. जिसमे वाहिद खान नाम के एक व्यक्तीने रम्या नाम के लडकी से शादी की थी. दोनो भी सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल है. राम्या को फिल्हाल महिला संरक्षण समिती के निगराणी मे रखा गया है. बंगलोर के वाजीद खान ने उच्च न्यायालय मे हबियस  कॉर्पस याचिका दाखल कर अपने सहकारी और पत्नी रम्या को न्यायालय में हाजीर करने की और उसे आजाद करने की मांग की है.

न्यायालय के आदेश पर राम्या को न्यायालय मे हाजीर किया गया राम्या के माता पिता और वाजिद खान के माता कोभी न्यायालयाने उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था.

राम्याने बताया कि फिल्हाल वो एक एनजीओ के साथ है. वाजीद के साथ के संबंध को उसके माता पिता का विरोध है. जबके वाजिद खान की माता का कहना है उसे कोई दिक्कत नही. वाजिद खान की माता राम्या को अपनी बहु स्वीकार कर रही है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा राम्या एक शिक्षित लडकी है उसे अपने जीवन का फैसला लेने का पूरा अधिकार है और अगर वो किसी व्यक्ति को पसंद कर उससे शादी करती है तो उसका यह मूलभूत अधिकार है. इस मूलभूत अधिकार बर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नही है. इसमे जात धर्म का कोई संबंध नही. 

यह भी पढे

Guru Nanak : पैगम्बर मुहम्मद ﷺ साहब के बारे में, गुरु नानक जी के सुनहरे विचार....

क्या मुस्लीम व्यक्तीको पगडी पहनने का अधीकार नही है ? Indian farmer..

अमीत शाह पत्रकार का नही दे पाए जवाब - AMIT SHAH...

 

अमीत शाह मांग रहे ओवेसी से इजाज़त - AMIT SHAH WANTS OWAISI'S PERMISSION....

महातमा फुल्यांच्या विचारांची फुलबाग फुलवा - MUZAFFAR SAYYED....

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर - मुजफ्फर सय्यद ....


No comments:

Post a Comment

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या